उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के नाम से संपत्ति खरीदने पर बड़ी राहत दी है। अब महिलाएँ ₹1 करोड़ तक की संपत्ति पर 1% स्टाम्प ड्यूटी छूट का लाभ उठा सकती हैं। यह निर्णय राज्य के सभी जिलों में लागू होगा।
यह अधिसूचना आदेश संख्या-13/2025/914/94-2-2025-700(76)/2024 लखनऊ दिनांक 29 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार, वित्तीय संस्थान, टैक्स और पंजीकरण अनुभाग-2 द्वारा जारी की गई थी। इससे महिलाओं की प्रॉपर्टी खरीदने में भागीदारी बढ़ेगी।
पहले महिलाओं को केवल ₹10 लाख तक की संपत्ति पर छूट दी जाती थी, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दी गई है। यह कदम महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
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